वाराणसी: अगर आप किसी वॉट्सऐप या फेसबुक ग्रुप के एडमिनेस्ट्रेटर हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लें. आपके ग्रुप में रहने वाले हर शख्स की ज़िम्मेदारी आपकी है. अगर ग्रुप में कोई किसी भई प्रकार की अफवाह फैलाता है तो एडमिन इसके लिए ज़िम्मेदार होगा.
इस बारे में बने कानून पर कार्रवाई करते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नितिन तिवारी ने एक सख्त आदेश जारी किया है. इस संयुक्त आदेश में साफ किया अगर गलत तथ्यों, अफवाह और भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया के किसी ग्रुप पर शेयर किया जाएगा तो ग्रुप एडमिनेस्ट्रेटर के खिलाफ FIR दर्ज किया जा सकता है.
बता दें कि सोशल मीडिया पर गलत न्यूज और भ्रामक तस्वीरों के कारण हाल के दिनों में काफी चिंता व्यक्त की जा रही है. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है. इसके अलावा अन्य नामों से भी कई ग्रुप हैं जो गलत न्यूज या खबरों को बढ़ावा देते हैं. आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिनेस्ट्रेटर को ग्रुप को ओनरशिप के लिए तैयार रहना चाहिए. एडमिनेस्ट्रेटर को ग्रुप में केवल उन्हीं सदस्यों को शामिल करना चाहिए जिन्हें वह निजी तौर पर जानता हो.
आदेश में कहा गया है कि अगर ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा कोई बयान प्रकाशित किया जाता है जो फर्जी है, लोगों में सांप्रदायिक तनाव या अफवाह फैला सकती है तो इसपर ग्रुप एडमिन को इसको खारिज करना होगा और उस सदस्य को ग्रुप से हटाना होगा.
अगर ग्रुप एडमिनेस्ट्रेटर ऐसा नहीं करता है तो उसे दोषी माना जाएगा और ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. बुधवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अहम है लेकिन इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं. बता दें कि वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद हैं.