नई दिल्ली : देश के नामी बिल्डरों में शुमार और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के मालिक जेपी इंफ्राटेक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT ) ने दिवालिया घोषित कर दिया है. इससे जेपी बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले हजारों लोगों को जोर का झटका लगा है.कहा जा रहा है कि अगर आपने भी जेपी बिल्डर के फ्लैट की बुकिंग कराई थी, तो फिर हजारों निवेशकों के अशियाने मुश्किल में फंस सकते हैं.
बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर इस समय करीब 8,365 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसके चलते बैंकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पैसों की रिकवरी के लिए गुहार लगाई थी.
अब बैंकों की अपील को मानते हुए अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित कर दिया है.
इसमें कहा गया है कि अगर 9 महीने में हालात नहीं बदले तो जेपी बिल्डर की संपत्ति भी जब्त होगी. ऐसे में घर खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी. एक अनुमान के मुताबिक, नोएडा के अलावा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्रदिकरण में जेपी इन्फ्रा के 32 हजार फ्लैट हैं. ऐसे में अब निवेशकों की परेशानी बढ़ सकती है.
जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित किए जाने के बाद अब कुल 270 दिनों का समय दिया जाएगा. इस समय के दौरान कंपनी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूल के सामने अपना पक्ष रखना होगा. अगर कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में नाकाम रहती है तो फिर कंपनी की तमाम प्रॉपर्टी को नीलाम करके कर्ज की रकम वसूली जाएगी. कंपनी के पास यमुना एक्सप्रेसवे और जेपी होटल समेत काफी बडी संपत्तियां हैं.