नई दिल्ली: दिल्ली में दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोन वाहन अब नहीं चल सकेंगे. एनजीटी ने इस मामले पर सख्ती जताते हुए केन्द्र सरकार की मांग ठुकरा दी.
केन्द्र सरकार ने पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाने के खिलाफ अपील की थी. केन्द्र सरकार ने कहा था कि एनजीटी अपने आदेश पर नरमी से विचार करे लेकिन एनजीटी ने ठुकरा दिया.
एनजीटी का कहना है कि ऐसे वाहनों को उन जिलों में भेज दिया जाए जहां वाहनों की संख्या कम और प्रदूषण की मात्रा भी कम है. हालांकि कुछ जिले एनजीटी को इस तरह की संख्या की सूची सौंप चुके हैं.
जानकारों के अनुसार एनजीटी की इस पीठ में जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जावेद रहीम और रघुवेंद्र एस राठौर होंगे. वहीं एक एक्सपर्ट विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. जानकारों की मानें तो ये फैसला आने के बाद दिल्ली में स्क्रेप को रखने की परेशानी भी सामने आ सकती है.