आम्रपाली बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बायर्स ने खटखटाया था दरवाज़ा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकार, आरबीआई, आम्रपाली और बैंक ऑफ बड़ौदा को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. आम्रपाली प्लैट के खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ये दूसरा ऐसा मामला है जहां किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

रियल इस्टेट फर्म आम्रपाली में फ्लैट बुक कराने वाले 100 से अधिक खरीददार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

आपको बता दें कि याचिका बिक्रम चटर्जी और 106 अन्य खरीददारों ने दायर की है. इसमें आम्रपाली सिलकन सिटी प्रालि को दिवालिया घोषित करने के लिये बैंक आफ बड़ौदा के मामले में नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त किया जाये.

ट्रिब्यूनल ने चार सितंबर को बैंक आफ बडोदा की याचिका पर इस फर्म के खिलाफ दिवालिया घोषित करने संबंधी कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में रियल इस्टेट फर्म के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू होने के बाद धन वसूलने के लिये दीवानी अदालतों की डिक्री और उपभोक्ता आयोग के आदेशों पर अमल नहीं हो सकता