नई दिल्ली: देश के बैंकों में लगातार सरकारी आदेश हावी होते जा रहे हैं. जो बैंक अबतक सिर्फ आरबीआई की कमांड से चलते थे वो अब सरकारी आदेशों को मान रहे हैं. अब नया आदेश आया है केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अब किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन तभी किया जा सकेगा जब ऑरिजिनल पहचान के कागज़ात हों. किसी व्यक्ति से करना है तो उक्त व्यक्ति के पहचान पत्र का ओरिजिनल डॉक्यीमेंट देखना अनिवार्य है.
इन नए नियम के बाद देश में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पास यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए पहुंचता है तो उस व्यक्ति को अपने पहचान पत्र का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा.
नियम के मुताबिक, बैंक अथवा वित्तीय संस्था उसके पास मौजूद व्यक्ति के पहचान पत्र की कॉपी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मिलान करने के साथ-साथ एक नई कॉपी पर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को दर्ज करना होगा. मनीलॉन्डरिंग कानून देश में मनीलॉन्डरिंग और कालेधन के सृजन पर लगाम लगाने के लिए है. इस कानून के मुताबिक बैंक, वित्तीय संस्थान समेत मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं जैसे स्टॉक मार्केट इत्यादि को अपने ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड वित्तीय खुफिया विभाग (एफआईयू) को देनी होगी.
नियम के मुताबिक अब आप यदि बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था के साथ 50,000 रुपये का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उक्त संस्था को करना होगा ये काम:
- अपने ग्राहक की पहचान स्थापित करना.
- ग्राहक द्वारा दिए गए पहचान पत्रा का सत्यापन करना.
- कैश ट्रांजैक्शन करने की क्या वजह है.
- जिस व्यक्ति के साथ ग्राहक का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके साथ क्या बिजनेस रिलेशन है.
बैंक और वित्तीय संस्थाओं के अलावा इन्हें भी करना होगा ये काम:
- स्टॉक ब्रोकर
- चिट फंड कंपनी
- कोऑपरेटिव बैंक
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
नियम के मुताबिक बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अपना बायोमेट्रिक आधार कार्ड दिखाना होगा. इसके अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज भी संस्थाओं को दिखाने होंगे जो उक्त संस्था के पास बतौर रिकॉर्ड मौजूद है.
इन ट्रांजैक्शन्स के लिए भी जरूरी है पहचान पत्र
यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये अथवा उसके बराबर किसी विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करता है तो उसे अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा यदि किसी कैश ट्रांजैक्शन नें नकली करेंसी का इस्तेमाल किया गया है या किसी ट्रांजैक्शन पर शक पैदा होने की स्थिति में भी असली पहचान पत्र के जरिए पहचान स्थापित करना अनिवार्य होगा.