तीन महीने में फ्लैट देना शुरू नहीं किया तो आम्रपाली मालिक को जेल- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:  आम्रपाली ग्रुप के खरीदारों को कब फ्लैट मिलेगा और कब तक उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए. इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है. आम्रपाली ग्रुप ने जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक वो खरीदारों को फ्लैट का कब्जा दे सकती है . इसके लिए ग्रुप ने समय सीमा भी दी है. आम्रपाली ने दस प्रोजेक्ट्स में कब्जा देने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ने जो प्लान दिया है उसके मुताबिक 10647 फ्लैटों में से 980 फ्लैट वो 3 से 6 महीने के बीच तैयार कर देगा, 2085 फ्लैट 6 से 9 महीने के बीच, 3130 फ्लैट 9 से 12 महीने के बीच और 4452 फ्लैट 12 से 15 महीने के बीच तैयार करके दे देगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से पूछा था कि वो घर खरीदारों से ली गई रकम का ब्योरा कोर्ट को दे क्योंकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अब तक इस ग्रुप ने हरेक परियोजना में वसूली गई रकम, परियोजना पूरी

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के तीन प्रमोटर को 7 मार्च तक अंडरटेकिंग देने को कहा है कि लेजर पार्क के 19 टावर को 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा..

कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अंडरटेकिंग पर खरा न उतरने की सूरत में आम्रपाली के प्रमोटर जेल जाने के लिए तैयार रहे

कोर्ट ने लेजर पार्क के टावर पर आम्रपाली के काम की समीक्षा के लिए सुनवाई की अगली तारीख 27 मार्च तय की है

आम्रपाली ने बताया कि गैलेक्सी समेत 13 को बिल्डर उसके प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार है