लखनऊः अगर आपके पास 2000 और 200 रुपए के नए नोट हैं तो उन्हें जरा संभालकर रखना. अगर ये नोट खराब हुए या कटे-फटे हुए तो बैंक इनको एक्सचेंज नहीं करेंगे. ईटी की खबर के मुताबिक नोटबंदी के बाद जारी नए नोट को बदलने का अभी तक नियम जारी नहीं हुआ है. कटे, फटे और खराब नोट रिजर्व बैंक के आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 के तहत आता है. इस एक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट का उल्लेख है पर 200 और 2000 के नोट का कोई जिक्र नहीं है.
2000 रुपए का नोट 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद जारी हुआ था वहीं 200 का नोट पिछले साल अगस्त में जारी हुआ था. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष सी गर्ग ने हाल ही में कहा था कि 2000 के 6.70 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में है और रिजर्व बैंक ने इनको छापना बंद कर दिया है.
बैंकर्स के मुताबिक नई सीरीज में अभी ज्यादा समस्या नहीं है हालांकि अगर नियम नहीं बदला गया तो आगे जाटकर दिक्कत आ सकती है. रिजर्व बैंक ने इस नियम में संशोधन के लिए 2017 में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा था. हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. ये बदलाव रिजर्व बैंक के सेक्शन 28 में होगा. रिजर्व बैंक ने इस बाद को माना है कि नई सीरीज के नोट बैंक में नहीं बदले जा सकते हैं.
रिजर्व बैंक ने ईटी को जवाब देते हुए कहा है कि `RBI के नोट रिफंड नियम, 2009 के तहत महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट मौजूदा नियमों के तहत एक्सचेंज नहीं किए जा सकते हैं. इनको ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में संशोधन के बाद ही बदला जा सकेगा. अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने इस नियम में क्यों बदलाव नहीं किया. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ये जरूरी बदलाव करने पर ध्यान दे रही है. जिस बदलाव की भी जरुरत होगी वो बदलाव सरकार करेगी.