आसान सेविंग्स, सेफ सेविंग्स, मोटा रिटर्न, टैक्स की छूट, अगर ये सब एक साथ चाहिए तो एक ही तरीका है. पीपीएफ अकाउंट. PPF में आप कभी भी अकाउंट खुला सकते हैं और टैक्स छूट क्लेम भी कर सकते हैं. इसके अलावा अकाउंट मैच्योर होने पर आपको जो फंड मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
अगर कोई व्यक्ति हर महीने 12 हजार रुपये जमा करता है तो 15 साल में उसके PPF अकाउंट में 39,65,072 रुपये हो जाएंगे. मौजूदा समय में PPF अकाउंट पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है. केंद्र सरकार हर तीन महीने में इंट्रेस्ट रेट की समीक्षा करती है.
एक व्यक्ति खोल सकता है एक PPF अकाउंट
एक व्यक्ति एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है. आप अपने नाबालिग बच्चे के बिहाफ पर भी अकाउंट खोल सकते हैं. PPF अकाउंट में सालाना न्यूयनतम 500 रुपये और अधिकतम 15000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. अगर अकाउंट नाबालिग का है तो सालाना न्यूनतम 100 रुपये जमा कराने होंगे.
PPF अकाउंट का फायदा एक PPF खाते में जमा पैसे आयकर अधिनियम की 80C की आय से कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं. यहां तक कि ब्याज आय पूरी तरह टैक्स मुक्त है, जबकि मैच्यो्रिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है. इस प्रकार, अपने छूट निवेश, छूट रिटर्न, छूट परिपक्वता या निकासी लाभ के साथ, PPF आज भारत में सबसे अच्छा टैक्स बचत निवेश विकल्प बन गया है.