अगर आप संदीप कुमार के अश्लील वीडियो को दोस्तों को फॉर्वर्ड कर रहे हैं तो सावधान हो जाने में ही भलाई है. एक बार फॉर्वर्ड बटन दबाने की गलती पर हो सकता है आपको 3 साल के लिए जेल जाना पड़े. कानून के जानकारों के मुताबिक इस तरह के अश्लील वीडियो को अपलोड करने और उसे री-ट्वीट या फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, इस धारा में 3 साल तक की कैद और पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे मामलों में पुलिस के लिए एक्शन लेना अनिवार्य है और संदीप कुमार के वकील इस मामले में पहले ही शिकायत कर चुके हैं. खुद संदीप के ओएसडी को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया . कानून कहता है कि पुलिस बिना शिकायत के भी ऐसे मामलों में एक्शन ले सकती है.
दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार की ‘डर्टी पिक्चर’ सोशल मीडिया पर बेहद तेज़ी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को ट्वीटर जैसी साइट पर मंगलवार सुबह तक 353से ज्यादा लोग री-ट्वीट और 800 से ज्यादा ‘लाइक’ कर चुके थे। संदीप के महिलाओं के साथ के कुछ आपत्तिजनक फोटो पहले ही व्हाट्स एप ग्रुप्स पर वायरल हो चुके हैं।
कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में अभी सीडी की प्रमाणिकता पर संदेह है, रेप के आरोप पर भी सुनवाई होनी है, ऐसे में वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होना खतरनाक ‘ट्रेंड’ है। ऐसा होने पर सबसे ज्यादा प्रभावित और नाइंसाफी वीडियो में नजर आने वाली महिला के साथ होगी, जो कानून की नजर में ‘विक्टिम’ (पीड़ित) है। यदि संदीप कुमार दोषी साबित नहीं होते तो वह भी मानहानि का केस भी कर सकते हैं।
आपको याद होगा कि यह वीडियो देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदीप को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद (बीते शनिवार) एक वीडियो में नजर आने वाली महिला खुद पुलिस के सामने आ गई। उसने संदीप के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया कि वह संदीप के पास राशन कार्ड बनवाने गई थी, लेकिन उन्होंने नशा मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप किया।