अगर आपने अभी तक 2000 रुपये के नोट नहीं बदले हैं, तो रिजर्व बैंक ने आपको अच्छी खबर सुनाई है। सेंट्रल बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, इससे लोगों को अब एक हफ्ते अतिरिक्त समय मिल गया है।
डेडलाइन को बढ़ाने की मांग पर खुशी पहले, रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन अब यह डेडलाइन बढ़ा दी गई है। खासतर उन लोगों की दरकिनार हो गई है जिन्होंने किसी कारणवश 2000 रुपये के नोटों को अब तक जमा नहीं करवाया था और न बदलवाया था।
रिजर्व बैंक ने दिया समय का बढ़ाव रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने समीक्षा के आधार पर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद, 2000 रुपये के नोटों को जमा कराने या बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बरकरार रख दिया गया है।
बदलाव की विशेष बातें हालांकि इस डेडलाइन के बाद, एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब 2000 रुपये के नोटों को आप किसी भी बैंक शाखा में नहीं बदल सकते हैं, बल्कि आपको इन्हें सिर्फ रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में जमा करवाना होगा। इन 19 ऑफिसों में लोग अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोटों को जमा करवा सकते हैं।
बदलाव की लिमिट रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बदलाव के अनुसार, आप एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये के 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक बार में केवल 10 नोट को बदल सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने लोगों को नोट भेजने की भी सुविधा दी है। भारत में रहने वाले लोग रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिसों में से कहीं भी पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं, जिन्हें उनके बैंक खातों में जमा कर दिया