वाट्सएप को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है . अब वो यूजर का नाम और नंबर अपनी पेरेन्ट कंपनी फेसबुक से शेयर कर पाएगी. वाट्सएप ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि वो अपने यूजर का डाटा पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगी. वाट्सएप के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. आज अदालत में वाट्सएप ने हलफनामा देकर कहा कि वो सिर्फ नंबर और नाम शेयर करेगी इसके बाद अदालत ने उसे डाटा शेयरिंगी की इज़ाजत दे दी. याचिका में न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती दी गई है. इस मामले में बनाई गई न्यू पॉलिसी 25 सितम्बर से लागू होने वाली है.
कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है. इस मामले में दो व्हाटसएप यूजर ने यह याचिका लगायी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वाट्सएप, फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्रा. लि. ने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के तहत जो समझौता किया है, वो व्हाटसअप यूजर के अधिकारों से समझौता है. हाई कोर्ट का भी मानना है कि मामले मे विस्तार से सुनवाई की जरुरत है और वो इस मामले पर विचार करने को तैयार है. इस मामले में बनाई गई न्यू पॉलिसी 25 सितम्बर से लागू होने वाली है.
इससे पहले वाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए थे और लोगों के नया प्राइवेसी करार साइन करने को कहा था. कंपनी का कहना था कि वो वाट्सएप का डाटा लेकर फेसबुक को देगी और इस डाटा से विज्ञापन की पसंद तय करने में फेसबुक को मदद मिलेगी. याद रहे कि सालभर पहले फेसबुक ने वाट्सएप को खरीद लिया था.