नकली नोट मामले पर सरकार अब थोड़ा नरम पड़ने लगी है. रविवार की छुट्टी थी और केन्द्र सरकार के अफसर और मंत्री देर रात तक इस माथा पच्ची में लगे थे कि किस तरह लोगों की नाराज़गी को कम किया जाए. मैराथॉन मीटिंग के बाद केन्द्र सरकार ने उंट के मुंह में जीरा डालने का फैसला किया. सरकार ने अब लोगों को थोड़े और पैसे बैंक से निकालने की इजाजत दे दी . इसके साथ ही थोड़ा समय और दे दिया ताकि लोग अपने पैसे बिजली का बिल बगैरह जमा करके खपा सकें.
वित्त मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार अब बैंक से कोई भी एक सप्ताह में 24 हजार रुपये निकाल सकता है। पहले यह सीमा 20 हज़ार रुपये की थी। वहीं बैंक से एक दिन में अधिकतम 10 हज़ार रुपये ही निकालने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, हवाई अड्डों, और अस्पतालों में 24 नवंबर तक पुराने नोट चलेंगे।
अब 24 नवंबर तक पुराने नोट
रविवार को पीएम मोदी ने नोट बैन के बाद आर्थिक मामलों पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलने की समय सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नंवबर तक कर दिया गया है। शशिकांत दास ने बताया कि देश के सभी टोल पर 24 नवंबर तक कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा. बिजली और पानी के बिल जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी बिलों का भुगतान 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से किया जा सकता है।
एटीएम से मिलेंगे 2500 रुपये
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अवैध करार किए जा चुके 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने की सीमा 4000 से बढ़ा कर 4500 रुपये कर दी गई है। इसमें अब 2000 के नए नोट के साथ 500 के नए नोट भी जारी किए जाएंगे। इसी तरह एटीएम से नकद निकासी की सीमा भी 2000 से बढ़ा कर 2500 कर दी गई है।
पेंशनधारियों को राहत
पेंशनभोगियों के लिए सालाना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि नवंबर से बढा कर 15 जनवरी 2017 कर दी गयी है। अब पेंशन लेने वाले बुजुर्ग जीवन प्रमाण पत्र अगले साल जनवरी तक जमा करा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि एटीएम और बैंकों के बाहर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अब अलग लाइन लगानी होगी।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को मोबाइल वालेट और डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी है। उन्होंने ऐसे ग्राहकों और प्रतिष्ठानों को भी उपरोक्त सुविधाएं मुहैया कराने को कहा है जिनके पास भुगतान के गैर-नकदी साधन नहीं हैं।
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ज़रूरी सूचना:
कृपया 2000 या 500 के नए नोट के नकली होने से संबंधित किसी तरह की अफवाह न फैलाएं। अगर आपके पास नोट बदलने या नए नोट से संबंधित किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए Toll Free नंबर पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे दी गई Email ID पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं।
RBI Control Number
Mumbai : 022-226602201, 022-22602944
Delhi : 011-23093230
Email id: bankquery@rbi.org.in