सोनम गुप्ता बेवफा का मज़ाक बहुत हुआ, इसके चक्कर में इलाहाबाद में एक लड़की की मंगनी टूट चुकी है. अब अगर किसी ने इसपर मज़ाक किया तो हो सकती है जेल. महिलाओं की सुरक्षा के लिए आईपीसी में मौजूद प्रावधानों के तहत दहेज, छेड़छाड़, रेप, अमर्यादित टिप्पणी या अश्लील कमेंट, अपमान, प्रताडि़त करने आदि अपराधों पर महिलाओं को सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है. ये हैं धाराएं-
धारा 498ए
इस धारा के तहत दहेज से संबंधित मामलों खासकर, पति या ससुराल वालों की ओर से प्रताडि़त करने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 498 ए के तहत केस की गंभीरता के अनुसार आरोपियों को सजा तय की जा सकती है।
धारा 294
इस धारा के तहत महिलाओं के सामने अश्लीलता करने या उनके सामने गाना गाने या अभद्र टिप्पणी करने या अश्लील इशारे करने पर सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत दोषी को तीन महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 509
इस धारा के तहत महिलाओं की मर्यादा और गरिमा भंग करने वाले दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी महिला को गाली देना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, या किसी महिला की निजता पर हमला करना अपराध है। इसके तहत दोषी को एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 354
धारा 354 के तहत किसी महिला की मर्यादा को छति पहुंचाने की कोशिश करना या उसके चरित्र पर अंगुली उठाना अपराध है। ऐसा करने वाले दोषी को दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 354ए
इस धारा के तहत किसी भी महिला से छेड़छाड़ करना, पीछा करना, गलत इरादे से उसका पीछा करना, मोबाइल नंबर मांगना, या मिलने के दबाव बनाना अपराध है। इसके तहत अपराधी को तीन साल तक की जेल हो सकती है।
धारा 354 डी
अगर कोई किसी महिला को मेल, मैसेज या चैटिंग के जरिए उसकी बिना मर्जी के मैसेज करना या उसे परेशान करना या अश्लील मैसेज भेजना अपराध है। इस अपराध में दोषी को तीन साल से पांच साल तक की जेल हो सकती है।