आपका वेतन और कमाई लेने के बाद जेब खाली कर चुकी केन्द्र सरकार की अब घर में जोड़-जोड़ कर रखे गये सोने पर बुरी नज़र है. अब आजाद भारत में सरकार तय करेगी कि अपने घर में कौन कितना सोना रखे. अरुण जेटली के नेतृत्व वाले वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने की लिमिट तय कर दी है. अब विवाहित महिला अपने घर में 50 तोला से ज्यादा सोना नहीं रख पाएगी. सरकार के इस फैसले के पीछे भी लोगों के जमा पैसे को बैंकों के ज़रिए अर्थवय्वस्था के विकास में इस्तेमाल करना और कॉर्पोरेट को सस्ता लोन मुहैया कराने का ही मकसद है.
पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्रालय के सोने को लेकर नए नियमों के मुताबिक पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय के सोना रखने के बदले नियम के मुताबिक अब शादीशुदा महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं. जबकि अविवाहित महिलाओं 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है.
हालांकि सरकार कह रही है ये नियम आयकर विभाग की सर्च के दौरान लागू होगा लेकिन आयकर विभाग पर सर्च करने की रोक तो है नहीं. कभी भी किसी के घर में आयकर विभाग जा सकता है.
सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुषों को भी सोना रखने की लिमिट का पालन करना होगा. पुरुष सिर्फ 10 तोला सोना रख पाएंगे. घर में अगर कोई अविवाहित लड़की है तो उसे सिर्फ 25 तोला तक ही सोना रखने की इजाजत होगी. नए नियम आयकर विभाग के सर्च के दौरान लागू होगा. दरअसल सरकार ने पिछले दिनों ही गोल्ड के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे.
विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार
गौरतलब है कि गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है. सरकार कह रही है कि गोल्ड की सालाना मांग का लगभग एक-तिहाई काला धन खपाने में किया जाता है. लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में बचत का पैसा भी लोग सोने में ही लगाते हैं.
सरकार का कहना है कि अपनी ईमानदारी की कमाई से खरीदे गए सोने पर कोई लिमिट नहीं होगी. इससे कालेधन और रिश्वतखोरी से सोना बटोरने वालों पर कैसे लगाम लगेगी. लोग वेतन से सोना खरीदेंगे और ऊपर की कमाई से घर चलाएंगे.