नई दिल्ली: नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने बुधवार को कृषि ऋण तथा एक करोड़ रुपये तक के होम लोन, कार लोन, कृषिऋण और व्यावसायिक ऋण लेने वालों को किश्तें चुकाने के लिए 60 दिन के ऊपर 30 दिन यानी कुल 90 दिन का एक्स्ट्रा समय देने की घोषणा की है.
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि 21 नवंबर को ऋण चुकाने के लिए जो 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, उसमें 30 दिन और जोड़ दिए गए हैं, ऐसे में कर्जदारों को उनके खाते को गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बनने से रोकने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है. यह व्यवस्था एक नवंबर से 31 दिसंबर, 2016 तक के वकाया लोन पर लागू होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की थी. इससे बाजार में नकदी का संकट पैदा हो गया था, जिसे कारोबार की रफ्तार थम गई है. ऐसे में कर्जदारों की भुगतान की क्षमता प्रभावित हुई.
रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, कारोबारी पूंजी के लिए या फसल के लिए स्वीकृत एक करोड़ रुपये या उससे कम के कर्ज पर यह लाभ मिलेगा.
यह नियम बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) दोनों के कर्जों के मामले में लागू होगा.