नई दिल्ली : जल्द ही आपकी जेब में एक नया पेटीएम का डेविट कार्ड होगा. इसकी चेक बुक भी मिल सकती है औसक बाकायदा अकाउंट भी खोला जा सकेगा. सिर्फ पेटीएम ही नहीं रिलायंस के डेविट कार्ड मार्केट में आने को तैयार है.
दोनों कंपनियों को सरकार से पेमेन्ट बैंकिंग का लायसेंस मिल गया है. इसके तहत ये कंपनियां लोगों से 1 लाख रुपये तक जमा भी कर सकती हैं. रिलायंस के पेमेन्ट बैंकिंग की सुविधा तो स्टेट बैंक की ब्रांच में मिलने की बात भी कही जा रही है.
रिलायंस ने जो पेमेन्ट बैंकिंग सेवा शुरू की है उसमें 70 फीसदी का पार्टनर रिलायंस है और 30 फीसदी का स्टेट बैंक. खबरों के मुताबिक रिलायंस को स्टेट बैंक के नेटवर्क का फायदा भी मिलेगा.
पेटीएम में आपका जो पैसा जमा है वो भी 15 जनवरी के बाद अपने आपक पेटीएम बैंक में चला जाएगा. अगर इस पैसे को आप अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं तो कंपनी को ईमेल करना पड़ेगा.
पेटीएम वॉलेट अकाउंट्स जो कि अभी तक वन97 कम्युनिकेशन की ओर से जारी किया जाता था वह जल्द ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से जारी किया जाएगा. यह स्वत: ही हो जाएगा और यूजर्स को अलग से कुछ भी करने की जरुरत नहीं है. पेटीएम की ओर से बताया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जल्द ही बैंक अकाउंट, चैक बुक और डेबिट कार्ड जैसे सुविधाएं भी देगा. साथ ही पेमेंट बैंक में जमा रकम पर ब्याज भी मिलेगा.
इससे पहले अखबारों में पब्लिक नोटिस के जरिए कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को यह आधिकारिक जानकारी दी है. कंपनी ने अपने नोटिस में कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आरबीआई से नए पेमेंट्स बैंक का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी अपने वॉलेट बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है.
पेमेंट बैंक लाइसेंस विजय शेखर झा को दिया गया है, जो भारतीय हैं. नोटिस में आगे लिखा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आरबीआई की तरफ से अंतिम मंजूरी मिल गई है और जल्द ही कंपनी अपना परिचालन शुरू करेगी.
कंपनी ने कहा कि अगर ग्राहक कंपनी से आगे जुड़े रहने या नहीं रहने पर 15 जनवरी से पहले कोई जानकारी नहीं देते हैं तो उनका पेटीएम वॉलेट उतनी ही रकम में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा.
नोटस में कहा गया कि अगर ग्राहक पेटीएम वॉलेट को आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वह care@paytm.com पर ईमेल कर जानकारी दे सकते हैं या फिर paytm.com/care पर अपनी पसंद से अपना बैलेंस एक बार में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसमें ग्राहक को अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और उस बैंक का आईएफएससी कोड बताना पड़ेगा, जहां वे पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं. पैसा ग्राहकों के अकाउंट में 15 दिनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
अगर ग्राहक 15 जनवरी से पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं तो उनके वॉलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एक स्पेशल अकाउंट में चला जाएगा. ग्राहक इस वॉलेट मनी को तब तक नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक वह अपनी बैंक डिटेल्स जमा नहीं कराते.
इसके अलावा अगर ग्राहक का वॉलेट पिछले 6 महीने से निष्क्रिय है और उसमें जीरो बैलेंस है तो यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ग्राहक इसके लिए विशिष्ट सहमति नहीं देते. ग्राहक एेप में या वेबसाइट के जरिए लॉग इन कर इसकी जानकारी दे सकते हैं या फिर care@paytm.com पर ईमेल से भी सहमति दे सकते हैं.