काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान बरी

नई दिल्ली: काला हिरण के शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स केस में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है. सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ कोर्ट पहुंचे थे.

कुछ ही मिनटों में अदालत का फैसला आ गया और सलमान खान बरी हो गए. इससे पहले जज ने सलमान के वकील को आधे घंटे में अपने मुवक्किल को पेश करने का आदेश दिया था.

बता दें कि 1998 में जोधपुर में ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध रुप से हथियार रखने का आरोप लगा था. जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान खान के फैंस बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 25 के तहत केस चल रहा था. वह यदि इस एक्ट की पहली धारा के तहत दोषी पाए जाते , तो उन्हें अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती थी और दूसरी धारा के तहत दोषी पाए जाते , तो सात साल की सजा होती. आर्म्स एक्ट की इन्हीं धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त को 6 साल की सजा हुई थी. जो फिलहाल जेल से आजाद हो चुके हैं.

 

इस केस में कब और क्या हुआ…
– राजस्थान में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान , फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तबू, नीलम और कई कलाकारों पर दुर्लभ काले हिरन के शिकार का आरोप लगाया गया था.

– दो अक्टूबर, 1998 को सलमान खान सहित सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी. उन पर 28 सितंबर, 1998 की आधी रात को राजस्थान के मथानिया और भवाद गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप तय किया गया था.

– 12 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी. इसके बाद 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था.

– 10 अप्रैल, 2006 को लोअर कोर्ट ने सलमान खान को वन्य जीवन कानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

– 24 अगस्त, 2007 को सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान की अपील को खारिज करते हुए उन्हें दोषी ठहराने के फैसले और उनकी सजा को बरकरार रखा था.

– 31 अगस्त, 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को रद्द कर दिया था.

– 12 नवंबर, 2013 को हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराए जाने के लोअर कोर्ट के फैसले को भी निलंबित कर दिया.