अगर पुराने नोट हैं तो लगेगा 10 हज़ार जुर्माना, संसद में पास हुआ कानून

नई दिल्ली: अगर आपके पास पांच सौ और हज़ार के कुछ नोट बच गए हैं तो सरकार से कोई उम्मीद न रखे. सरकार ने कहा है कि पांच सौ और हजार के पुराने नोट बदलने के लिए आम लोगों को फिर से एक मौका देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और इससे जुड़ी सभी खबरें गलत हैं. सरकारी सूत्रों ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि 31 मार्च से पहले पुराने नोट जमा करने का एक आखिरी मौका सरकार दे सकती है. बल्कि सरकार अब पुराने नोट मिलने पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है.

इसके साथ ही सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया जिसमें पुराने नोट मिलने पर (कुछ मामलों को छोड़कर) दस हजार रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है. इसके अलावा 24000 रुपये तक निकालने की सीमा समाप्त करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शीघ्र ही फैसला ले सकता है.

सूत्रों के अनुसार आम लोगों को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने का अब कोई मौका नहीं मिलेगा. कई लोगों के पास अब भी पुराने नोट निकल रहे हैं जिन्हें वे बदलवाना चाहते हैं. सरकार के मुताबिक लोगों को पर्याप्त मौका मिल चुका है. आरबीआई साफ कर चुका है कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में रहे  भारतीयों को ही पुराने नोट बदलवाने की छूट है जबकि एनआरआई 30 जून तक ऐसा कर सकते हैं.

बताया जाता है कि बचत खातों से सप्ताह में 24000 रुपये निकालने की सीमा को खत्म करने पर आरबीआई जल्द फैसला लेगा. इस बीच सरकार ने आज लोकसभा में एक बिल पेश किया जिसमें पुराने नोट मिलने पर कुछ मामलों को छोड़कर दस हजार रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है.