नई दिल्लीः आपका बैंक अकाउंट हो सकता है 28 फरवरी को बंद हो जाए. सरकार का नया नियम आपके अकाउंट पर कहर बनकर टूट सकता है. आयकर विभाग ने उन अकाउंट्स की पहचान कर ली है जिनके साथ पैन कार्ड अपडेट नहीं है, बैंकों को इस बारे में जानकारी दे भी दी गई है. विभाग का आदेश है कि जिन अकाउंट्स के साथ 28 फरवरी तक पैन नंबर अटैच्ड नहीं होगा उन्हें फ्रीज़ कर दिया जाए.
इस सबंधं में सभी बैंकों ने अपने-अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक अपने पैन डिटेल्स अपडेट करवाने को कहा है. बैंकों ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है वे लोग फार्म-60 भरें. सरकारी बैंकों ने इस बाबत अपने ग्राहकों को सूचित करने के लिए लेटर जारी कर दिए है. बैंकों ने अपने तर्क में कहा कि आयकर विभाग ने ऐसे बैंक होल्डर के अकाऊंट फ्रीज कर दिए है जो कि पैन कार्ड से लिंक्ड नहीं है.
बता दें बैंकों की ओर जारी किए पत्र में यह जानकारी दी गई है कि सभी ग्राहक अपना पैन नंबर अपनी ब्रांच में रजिस्टर्ड करवाएं और यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फार्म-60 भरें. बैंकों ने अपने पत्र में पिछले सप्ताह आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों का भी हवाला दिया जिसमें बैंक अकाऊंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स देने को कहा गया था.
बैंकों की तरफ से स्पष्ट किया गया कि केवाईसी मानकों को पूरा करने वाले अकाऊंट होल्डर्स के लिए भी पैन डिटेल्स देना अनिवार्य है. बता दें फार्म 60 यह साबित करने के लिए भरवाया जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है. इसके साथ आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जनधन खाता सहित जीरों बैंलेंस वाले अकाऊंट होल्डर्स के लिए पैन डिटेल्स देने का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा.